जशपुर। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले दो युवकों को जशपुर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोनों युवक अलग-अलग मामलों के आरोपी हैं। पहला मामला दोकड़ा चौकी क्षेत्र का है वहीं दूसरा मामला दुलदुला थाना क्षेत्र का है।

युवती की रिपोर्ट पर चौकी दोकड़ा में आरोपी के विरुद्ध बी एन एस की धारा 64 (1),(2)(m) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है वहीं एक दूसरे मामले में थाना दुलदुला में भादवि की धारा 376(2)(द) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चौकी दोकड़ा क्षेत्र के मामले का आरोपी शिवा चौहान उम्र 22 वर्ष है वहीं थाना दुलदुला क्षेत्र के मामले का आरोपी राम प्रसाद सिंह उम्र 21 वर्ष है। दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया था जहां न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जिला जेल जशपुर दाखिल कर दिया गया है।
इस माह 2 सितंबर 2025 को थाना नारायणपुर क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय पीड़िता प्रार्थिया ने अपने पिता के साथ, चौंकी दोकड़ा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि वह रक्षा बंधन के दिन, अपनी फुआ के घर, थाना कुनकुरी क्षेत्र के एक ग्राम में गई थी। वहां से वह अपनी फुआ के साथ, चौकी दोकड़ा क्षेत्र के आरोपी शिवा चौहान के घर मेहमान के रूप में गई थी, दिनांक 09.08.25 को जब प्रार्थिया सोई हुई थी, उसी दौरान आरोपी शिवा चौहान आया, व तुमसे प्यार करता हूं, शादी करूंगा कहकर, प्रार्थिया के मना करने के बावजूद, उसका शारीरिक शोषण किया, आरोपी शिवा चौहान पीड़ित प्रार्थिया को अपने घर में ही रखा था , उसे किसी से बात करने नहीं देता था, हर समय उसके साथ ही रहता था, इसी दौरान घटना के दो दिन बाद, आरोपी शिवा अपने मोबाइल फोन को छोड़कर बाहर गया था, तभी प्रार्थिया के द्वारा अपने मां – बाप को फोन से सूचित कर घटना की जानकारी दी गई, तब उसके माता पिता , तत्काल प्रार्थिया को लेने आरोपी शिवा चौहान के घर आए, तब आरोपी शिवा चौहान, पीड़िता के माता पिता से भी झगड़ा करने लगा, तब प्रार्थिया अपने माता पिता के साथ, अपने गांव चली गई। इस प्रकार आरोपी शिवा चौहान के द्वार, पीड़िता को पत्नी बनाकर रखूंगा, कहते हुए, उसके साथ दो दिनों तक पीड़िता के मना करने के बावजूद जबरन उसका शारीरिक शोषण किया गया।
महिला संबंधी अपराध होने पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल, पुलिस के द्वारा चौकी दोकड़ा में आरोपी शिवा चौहान के विरुद्ध बी एन एस की धारा64 (1),(2)(m) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी शिवा चौहान को हिरासत में ले लिया गया , पुलिस की पूछताछ पर अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर, विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इसी प्रकार 3 सितंबर 2025 को थाना दुलदुला क्षेत्र की रहने वाली प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया, कि वह वर्ष 2021 में थाना नारायणपुर क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान अपनी सहेली से मिली मोबाइल नंबर से प्रार्थिया का थाना दुलदुला क्षेत्र के आरोपी राम प्रसाद सिंह से परिचय हुआ था, इसी दौरान वर्ष 2022 में आरोपी राम प्रसाद सिंह के द्वारा पीड़ित प्रार्थिया को, मिलने के लिए, दुलदुला क्षेत्र के एक ग्राम में बुलाया, फिर अपने एक दोस्त के घर में ले जाकर शादी का झांसा देते हुए, उसका शारीरिक शोषण किया, तब से लेकर लगातार, बीच बीच में आरोपी राम प्रसाद सिंह के द्वारा प्रार्थिया को मिलने के बहाने बुलाकर, अलग-अलग स्थानों में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया जाता रहा है, इस दौरान प्रार्थिया गर्भवती भी हो गई, व एक बच्चे को भी जन्म दी है, जो कि आरोपी रामप्रसाद सिंह का ही है, परंतु आरोपी अब प्रार्थिया से शादी करने से इनकार कर रहा है।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना दुलदुला में भादवि की धारा 376(2)(द) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राम प्रसाद सिंह को हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस की पूछताछ पर आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित अपराध को लेकर जशपुर पुलिस अत्यंत संवेदनशील है, चौंकी दोकड़ा व थाना दुलदुला क्षेत्र में शादी का झांसा देकर, युवतियों का शारीरिक शोषण करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, इस प्रकार के अपराध में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।



