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जशपुर जिले से बड़ी खबर : 151, 107, 116 के आरोपी ने फरसाबहार एसडीएम कार्यालय के बाहर बार रूम में बैठे अधिवक्ता को बोरा सीने वाले नुकीला सुआ से किया जानलेवा हमला, फरसाबहार थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 296, 251(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध, कुनकुरी बार काउंसिल के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कुलदीप ने कहा आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट- टू- मर्डर की धारा लगाए फरसाबहार पुलिस, अन्यथा करेंगे आंदोलन

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जशपुर। जशपुर जिले से बड़ी खबर है । 151, 107, 116 के आरोपी ने फरसाबहार एसडीएम कार्यालय के बाहर बार रूम में बैठे अधिवक्ता को बोरा सीने वाले नुकीला सुआ से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले से अधिवक्ता चुन्नू राम चौहान बुरी तरह से घायल हो गए हैं उन्हें आंख के नीचे गंभीर चोट लगी है वहीं बीच बचाव करने वाले अधिवक्ता साथी शनेश्वर राम चौहान को भी हल्की-फुलकी चोट आई है। घटना 11 दिसंबर दिन गुरुवार के सायं लगभग 4:30 की है। घटना के बाद घायल अधिवक्ता चुन्नू राम चौहान ने फरसाबहार थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी आयुष चौधरी के खिलाफ फरसाबहार थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 296, 251(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कुनकुरी बार काउंसिल के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कुलदीप ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा फरसाबहार पुलिस लगाए अन्यथा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

आपको बता दें पिछले माह 7 नवंबर 2025 को जशपुर जिले के थाना तपकरा में आरोपी आयुष चौधरी के खिलाफ 151, 107, 116 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसके बाद तपकरा पुलिस ने आरोपी आयुष चौधरी को फरसाबहार एसडीएम कोर्ट में पेश किया था जहां एसडीएम ने आरोपी को जमानत पर छोड़ा था और 11 दिसंबर 2025 को पेशी पर बुलाया था। गुरुवार 11 दिसंबर 2025 के सायं 4:30 बजे अधिवक्ता के फीस को लेकर आरोपी आयुष चौधरी और अधिवक्ता चुन्नू राम चौहान के बीच विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी आयुष चौधरी ने बार रूम के टेबल में रखे बोरा सीने वाले सुआ से आरोपी के सिर में वार कर दिया जिससे सुआ आंख के नीचे लगा खून बहने लगा और अधिवक्ता बुरी तरह से घायल हो गए।

अधिवक्ता चुन्नू राम चौहान के साथ हुए जानलेवा हमले को लेकर स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ के सदस्य शत्रुहन सिंह साहू का भी बयान सामने आया है। उनका भी कहना है कि पुलिस के द्वारा हल्के-फुल्के धाराओं के साथ आरोपी को छोड़ दिया गया है जबकि मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का था, पुलिस के द्वारा इस मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ अटेंप्ट टू मर्डर का धारा लगाना चाहिए। समय रहते अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा नहीं लगाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

फरसाबहार पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता चुन्नू राम चौहान के आवेदन पर इस प्रकार से किया है FIR –

मैं कोनपारा का निवासी हूं अधिवक्ता का काम करता हूं कि प्रतिदिन की तरह आज दिनांक 11.12.2025 को न्यायालय – फरसाबहार के बार रूम में बैठकर अपना कार्य कर रहा था उसी समय आयुष चौधरी मेरे टेबल के पास आकर मैं जमानत का और केश लड़ने का पैसा दिया हूं फिर भी मेरे से पैसा मांगते हो बोलकर मां बहन का गंदी गाली दे रहा था तब मैं बोला कि तुम मेरे को पैसा नही दिए हो यहां से भागो बोला तो और भी गुस्से में आकर मुझे मां बहन का गंदी गाली देकर तुमको जान से मार दुंगा कहकर मेरे को हाथ मुक्का एवं सुजा से मारपीट कर चोट पहूंचाया है। इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश करता हूं कार्यवाही चाहता हूं । प्रार्थी के लिखित आवेदन पर सदर धारा का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना – फरसाबहार जिला जशपुर (छ.ग.) विषय :- आयुष चौधरी के द्वारा गाली – गलोज कर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने बाबत् । महोदय, निवेदन है कि मैं चुनू राम चौहान अधिवक्ता फरसाबहार की मैं – प्रतिदिन की तरह आज न्यायालय – फरसाबहार में बार रूम में बैठकर अपना कार्य कर रहा था उसी समय आयुष चौधरी पिता सीता राम चौधरी निवासी ग्राम – तपकरा अपने पेशी में फरसाबहार न्यायालय आया था । और मेरे टेबल के पास आकर गाली–गलौज करने लगा कि मैं जमानत का और केश लड़ने का पैसा दिया हूं फिर भी मेरे से पैसा मांगते है तो मैं बोला कि तुम मेरे को पैसा नही दिए हो यहां से भागो तो और भी गुस्से में आकर मुझे मां बहन का गंदी गाली देकर बोला की मैं तुमको जान से मार दुंगा कहकर मेरे पास हमला किया और हाथ मुक्का से मारने लगा । मैं गिर गया तो मेरे दाहिने पैर को अपने दांत से काट दिया मैं दर्द से कराहने लगा तभी वह टेबल में रखे सूजा को पकड़कर जान से मार दूंगा कहकर मेरे सिर पर वार किया , जिसे देख सनेश्वर राम चौहान, अधिवक्ता बचाव हेतु आयुष चौधरी को रोकने का प्रयास किया तब सुजा सिर मेरे सिर पे न लग कर मेरे बाए आंख में गंभीर चोट लगा । सनेश्वर राम चौहान बीच बचाव किया तो उसे भी उस सुजा से हमला किया, जिससे सनेश्वर चौहान को गंभीर चोट लगी है । अगर सनेश्वर चौहान बीच बचाव कर हाथ नहीं पकड़ता तो सुजा मेरे सिर पे पूरा घूस जाता जिससे मेरा जान भी जा सकता था । आयुष चौधरी अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है आयुष चौधरी के द्वारा मुझे मारपीट करते हुए वहां उपस्थित सभी वकील एवं पक्षकार को देखे एवं जानते है रिपोर्ट करता हूं कि मेरे आवेदन पर कार्यवाही कर आयुष चौधरी के ऊपर अपराधिक मामला दर्द किया जावे । मारपीट करते हुए वहां उपस्थित अधिवक्ता कलेश जायसवाल, अयोध्या सिंह, जितेन्द्र यादव, मरियानुस एक्का, टी.के. भास्कर, चेतन्य निताई एवं पक्षकार देखे है । स्थान फरसाबहार दिनांक – 11.12.2025 अंग्रेजी में हस्ताक्षर प्रार्थी चुनू राम चौहान आ. गुरूवचन राम उम्र 49 वर्ष उपाध्यक्ष कोनपारा मो.नं. **********

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