Home छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो सीतापुर थाने से गिरफ्तारी के एक घंटे...

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो सीतापुर थाने से गिरफ्तारी के एक घंटे बाद निजी मुचलके पर हुई रिहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) के तहत सीतापुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार

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सरगुजा (अंबिकापुर)। सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो सीतापुर थाने से गिरफ्तारी के महज 1 घंटे बाद ही निजी मुचलके पर रिहा हो गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353 (2) के तहत सीतापुर पुलिस ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को अपराह्न 3:00 बजे गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी के 1 घंटे बाद ही सुश्री टोप्पो को सायं 4 बजे निजी मुचलके पर पर रिहा कर दिया गया है।

सीतापुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने मोबाइल से बातचीत के दौरान बताया कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। सीतापुर पुलिस के द्वारा आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ की गई कार्यवाही के मुताबिक आकांक्षा टोप्पो के द्वारा 23 दिसंबर 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एवं सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ अभद्र, अशोभनीय एवं मर्यादाविहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की गई थी। उक्त टिप्पणियां न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्की सामाजिक, सौहार्द एवं सार्वजानिक शांति को भी प्रभावित करने वाली है। सीतापुर पुलिस के मुताबिक सुश्री आकांक्षा टोप्पो पत्रकार न होते हुए भी पत्रकारों की तरह व्यवहार करते हुए झूठी खबर प्रसारित कर रही है। जिससे सोशल मिडिया का दुरुपयोग हो रहा है, इसके विरुद्ध कई थानों में एफआईआर दर्ज है तथा इससे आमजन में गलत संदेश जाता है। सुश्री आकांक्षा टोप्पो द्वारा सीतापुर विधानसभा में हो रहे आंगनबाड़ी निमार्ण कार्य शासकीय भूमि के संबंध में झूठा आरोप लगाते हुए सोशल मिडिया में प्रसारित किया गया है। जिसकी शिकायत पर आकांक्षा टोप्पो के विरुद्ध धारा 353(2) B.N.S. का अपराध पंजीबद्ध कर सीतापुर पुलिस के द्वारा विवेचना में लिया गया है।

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