सरगुजा (अंबिकापुर)। सीतापुर भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष संगीता कंसारी ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ 25 दिसंबर 2025 को सीतापुर थाने में पुलिस को लिखित आवेदन देकर अपराध पंजीबद्ध कराई थी। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष संगीता कंसारी के आवेदन पर सीतापुर पुलिस सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था और दूसरे दिन 26 दिसंबर 2025 को सीतापुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बतौली आम सड़क पर उसे हिरासत मे लेकर सीतापुर थाना लाई थी। 26 दिसंबर 2025 के अपराह्न 3:00 बजे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस महज 1 घंटे में ही सायं लगभग 4:00 बजे निजी मुचलके पर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को थाने ने से रिहा कर दी थी।
संगीता कंसारी का आवेदन और पुलिस की कार्यवाही :
मैं सीतापुर में रहती हूं, सीतापुर में भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता हूं, दिनांक 23.12.2025 को आकांक्षा टोप्पो के द्वारा अपने सोशल मिडिया प्लेट फार्म पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे एवं क्षेत्रीय विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के विरूद्ध अभद्र, अशोभनीय एवं मर्यादाहीन शब्दो का प्रयोग करते हुये टिप्पणियां की गई है, जिस संबंध मे आवेदन पेश कर रही हूं। आवेदन अवलोकन पर आरोपीया आकांक्षा टोप्पो के विरूद्ध धारा 353(2) B.N.S. का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आवेदन पत्र नकल जैल है- प्रति, श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना-सीतापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) विषयः- सोशल मिडीया प्लेटफार्म पर सुश्री आकांक्षा टोप्पो द्वारा छ.ग. के माननीय मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक के विरूद्ध अभद्र एवं आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध उचित कार्यवाही हेतु आवेदन । महोदय, निवेदन है कि सुश्री आकांक्षा टोप्पो द्वारा सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय मंत्री महिला बाल विकास श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी एवं क्षेत्रीय विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के विरूद्ध अभद्र, अशोभनीय एवं मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियाँ की गई है। उक्त टिप्पणियों न केवल जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली हैं, बल्की सामाजिक, सौहार्द एवं सार्वजानिक शांति को भी प्रभावित करने वाली हैं। सुश्री आकांक्षा टोप्पो पत्रकार न होते हुए भी पत्रकारों की तरह व्यवहार करते हुए झूठी खबर प्रसारित कर रही है। जिससे सोशल मिडिया का दुरूपयोग हो रहा है, आरोपी पूर्व में भी इसी तरह के प्रकरण में जमानत पर है और इसके विरूद्ध कई थानों में एफ.आई.आर. दर्ज है। सोशल मिडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना विधि एवं कानून के विरूद्ध है तथा इससे आमजन में गलत संदेश जाता है। संबंधित पोस्ट / टिप्पणी वर्तमान में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिससे इसकी पुष्टि की जा सकती है, उक्त टिप्पणी में सुश्री आकांक्षा टोप्पो द्वारा, सीतापुर विधानसभा में हो रहे आंगनबाड़ी कार्य के स्थान शासकीय भूमि को लेकर भूमि के संबंध में झुठा आरोप लगाते हुए सोशल मिडिया में प्रसारित किया गया है। जो अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आप से आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सुश्री आकांक्षा टोप्पो के विरूद्ध प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक जांच कर कठोर वैद्यानिक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनुचित गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो। दिनांक 25.12.2025. अस्पष्ट आवेदिकागण संगीता कंसारी **********. अस्पष्ट हस्ताक्षर अन्य.



