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छत्तीसगढ़ के जशपुर वनमण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने झारखंड राज्य के गुमला गुमला वनप्रमंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पैंगोलिन शल्क की अवैध खरीदी-बिक्री में लिप्त आरोपी को किया गिरफ्तार

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जशपुर 13 फरवरी 2026। वनमण्डल जशपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गुमला वनप्रमंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पैंगोलिन के शल्क (छाल) की अवैध खरीदी-बिक्री में संलिप्त एक आरोपी को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी ग्राम रनपुर, थाना नारायणपुर, जशपुर निवासी को पैंगोलिन शल्क की अवैध खरीद-फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से पैंगोलिन के शल्क बरामद किए गए।

पैंगोलिन एक दुर्लभ एवं संरक्षित वन्यजीव है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में शामिल वन्यजीवों के शिकार, व्यापार या अवैध परिवहन पर कठोर दंड का प्रावधान हैं। आरोपी के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर विधिवत गिरफ्तारी की गई है तथा न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है तथा इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है। वन विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी वन कार्यालय को दें। वन्यजीवों का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

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