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कृषि विभाग के मैदानी अमले ने खाद, बीज एवं दवा दुकानों का किया निरीक्षण, खाद विक्रय में अनियमितता – 10 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी

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जशपुर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार किसानों को सही समय पर सही दर पर खाद एवं बीज उपलब्ध हो इस हेतु कृषि विभाग के उप संचालक सहित समस्त मैदानी अमले द्वारा निजी क्षेत्र के खाद, बीज एवं दवा दुकानों का सतत् रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।

खरीफ विपणन वर्ष 01 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। अब तक खरीफ उर्वरक का लक्ष्य 26675 मे.टन के विरूद्ध में जिले में अबतक 11306 मे.टन का उर्वरक भण्डारण कर 149 मे. टन खाद का वितरण किया जा चुका है।

इस तारतम्य में उप संचालक कृषि द्वारा जिले के कुल 10 दुकानों का स्वयं के द्वारा निरीक्षण किया गया एवं कमी यथा उर्वरक दर का डिस्पले नहीं होना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना, किसानों को खाद विक्रय करने का रजिस्टर संधारण नहीं किया जाना, किसानों को खाद विक्रय की रसीद नहीं दिया जाना आदि अनियमितता पाये जाने पर 10 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें में. अन्नपूर्णा खाद भण्डारण पत्थलगांव, श्री राम सेल्स पत्थलगांव, ओमप्रकाश अवग्रवाल बगीचा, संजय अग्रवाल, बगीचा, नीशांत ट्रेड्स कांसाबेल, विनायक एग्रो कोतबा, न्यू आदर्श कृषि केन्द्र, कोतबा, बालाजी खाद भण्डार पत्थलगांव, राहुल कृषि केन्द्र सन्ना एवं जैन कृषि केन्द्र सन्ना शामिल हैं।

जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को शासकीय दर पर एवं बोई जाने वाली फसल के रकबे के अनुसार ही उर्वरक का विक्रय करने के लिए निर्देशित किया गया है। यदि किसी दुकानदार के द्वारा उक्त निर्देश का पालन नहीं करने पर उर्वरक अधिनियम के तहत् वैधानिक कार्यवाही यथा लाईसेंस निरस्तीकरण, एफ.आई. आर. की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही किसान भाई जब भी निजी दुकान से उर्वरक एवं अन्य आदान सामग्री क्रय करते हैं, तो शासकीय दर पर ही खरीदी कर रसीद लेने की अपील की गई है। जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, उर्वरक की कालाबाजारी, गैर कृषि उपयोग, जमाखोरी, अधिक कीमत पर विक्रय एवं अमानक उर्वरकों के विक्रय जैसे अवैध कार्यवाही रोकने के लिए जिले के सभी निजी एवं शासकीय 187 दुकानों को कृषि विभाग के मैदानी अमलों को नामजद ड्यूटी लगाई गई है।

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