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दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से किया दण्डित

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जशपुर। दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

थाना कुनकुरी क्षेत्र की एक ग्राम की 28 वर्षीय पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक किराए के मकान में रहती थी, व एक दुकान में काम करती थी, वर्ष 2018 में वह किसी काम से जशपुर आई हुई थी, इसी दौरान उसका आरोपी वासिफ अंसारी से जान परिचय हुआ था, तब से उनके मध्य मोबाइल फोन के जरिए आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी बीच वर्ष 2019 में आरोपी वासिफ अंसारी के द्वारा, प्यार व शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ, दुष्कर्म किया गया, तब से लेकर वर्ष 2024 तक आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जाता रहा, पीड़िता के द्वारा आरोपी से शादी हेतु कहने पर, आरोपी दिनांक 03.01.2024 को पीड़िता को बिना बताए, उसे छोड़ कर चला गया था।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में आरोपी वासिफ अंसारी के विरुद्ध भादवि की धारा 376(N) व 3(2)(v) ST/SC act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था।

मामले में पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को वर्ष 2024 में ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।

मामले मे जांच विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी व तात्कालीन थाना प्रभारी कुनकुरी उप निरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा की गई थी। जिनके कुशल विवेचना व साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक अजीत रजक के कुशल पैरवी से मामले में आज दिनांक 15.05.26 को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के द्वारा आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रु के अर्थदंड से तथा अर्थ दंड के व्यतिक्रम 06 माह के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

मामले में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है, महिलाओं से संबंधित अपराधों से संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस कठोर कानूनी कार्यवाही करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।

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