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चरित्र शंका पर पति की हत्या, पुत्री सरोता मझवार की रिपोर्ट पर आरोपिया मानकुंवर गिरफ्तार

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सरगुजा (अंबिकापुर)। चरित्र शंका की बात को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी ने अपने पति को लकड़ी के फाड़ी और ईंट पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुत्री सरोता मझवार की रिपोर्ट पर आरोपिया मानकुंवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र की है।

आरोपिया की पुत्री सरोता मझवार द्वारा थाना बतौली आकर सूचना दर्ज कराया गया कि दिनांक 26/06/26 को माँ मानकुंवर और पिता नेतराम मझवार दिन मे घर मे ही थे और रात्रि में शराब पीकर वापस अपने घर आये थे। दिनांक 27/06/28 को उसे फ़ोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि पिता घर के आंगन में पड़ा है, और उठाने से नहीं उठ रहा है तब आरोपियो की पुत्री घर आकर देखी कि उसके पिता नेतराम मझवार घर के आंगन में चित हालत में पड़ा हुआ था, शरीर मे चोट के निशान दिखाई पड़ रहा था और सांस चल रहा था जिसे एम्बुलेंश के माध्यम से ईलाज हेतु सी०एच०सी० बतौली लाया गया जहाँ जाँच के बाद डॉक्टर द्वारा नेतराम मझवार को मृत घोषित कर दिया गया । आरोपियो की पुत्री के रिपोर्ट पर मर्ग इन्टीमेशन चाक कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया एवं मामले मे गवाहों के कथन, शव निरीक्षण, घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि दिनांक घटना 26/06/26 के रात्रि करीब 10.00 बजे मृतक नेतराम व उसकी पत्नि मानकुंवर के बीच चरित्र शंका को लेकर बहस हुआ था, इस दौरान मानकुंवर अपने पति को तुम मेरे चरित्र पर हमेशा शंका करते हो कहकर गुस्से में आकर नेतराम मझवार की हत्या करने की नियत से ईंट पत्थर व लकड़ी के फाड़ी से सिर, कंधा, माथे, चेहरा एवं पीठ में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी, जिससे नेतराम की मृत्यु हो गयी है, मामले मे आरोपिया की पुत्री की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 75/26 धारा 103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेख कर शव पंचनामा किया गया एवं मामले की आरोपिया मानकुंवर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया । आरोपिया मानकुंवर पति स्व. नेतराम मझवार उम्र 40 वर्ष कदनई लोटाभावना थाना बतौली कीङरहने वाली है। आरोपिया से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर मृतक द्वारा अपनी पत्नी मानकुंवर पर चरित्र शंका करने की बात से नाराज होकर आरोपिया द्वारा पति को ईट पत्थर एवं लकड़ी के फाड़ी से गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त ईट पत्थर एवं लकड़ी का फाड़ी एवं घटना के दौराना पहना गया कपड़ा पेश करने पर जब्त किया गया है, आरोपिया के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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