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सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो प्रसारित कर युवती को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E, 67 एवं 67A के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती का बना लिया था अश्लील वीडियो

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दुर्ग। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो प्रसारित कर युवती को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E, 67 एवं 67A के तहत वैधानिक कार्यवाही की है।

घटना के संबंध में दिनांक 14.07.2026 को प्रार्थिया द्वारा थाना खुर्सीपार में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी मनीष साहनी द्वारा वीडियो कॉल के दौरान उसकी जानकारी एवं सहमति के बिना अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद आरोपी ने उक्त वीडियो को मोबाइल फोन के माध्यम से पीड़िता के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेजकर सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार किया, जिससे पीड़िता की निजता एवं प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।

प्रार्थिया की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 279/2026 पंजीबद्ध कर धारा 79 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E, 67 एवं 67A के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना खुर्सीपार से एक विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु देवरिया (उत्तर प्रदेश) रवाना किया गया। लगातार पतासाजी एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी मनीष साहनी को चिन्हित कर पूछताछ की गई, जिसने अपराध करना स्वीकार किया। इसके पश्चात आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

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