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अवैध महुआ शराब के खिलाफ रायगढ़ पुलिस का अभियान आघात जारी, घरघोड़ा एवं चक्रधरनगर पुलिस ने 40 लीटर अवैध महुआ शराब किया जब्त

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रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में जिले में “आपरेशन आघात” के तहत नशे के विरुद्ध जिसमें अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना घरघोड़ा एवं थाना चक्रधरनगर पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 40 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 250 रुपये नगद बिक्री रकम बरामद कर दो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

30 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार :
दिनांक 09 अगस्त 2026 को थाना घरघोड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बैहामुड़ा निवासी सूरज चौहान अपने घर में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने तत्काल पुलिस टीम तत्काल ग्राम बैहामुड़ा रवाना किया गया।

मौके पर गवाहों की मौजूदगी में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी सूरज चौहान पिता मंगल सिंह चौहान, उम्र 32 वर्ष, निवासी बैहामुड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने शराब रखना स्वीकार करते हुए अपने घर के आंगन से दो प्लास्टिक जरीकेन पेश किया। जरीकेन की जांच करने पर एक में 20 लीटर एवं दूसरे में 10 लीटर, कुल 30 लीटर महुआ शराब जिसकी अनुमानित कीमत 6,000 रुपये है, बरामद हुई। इसके साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 250 रुपये नगद भी जब्त किया गया।
आरोपी के पास शराब रखने एवं बिक्री करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने पर पुलिस ने शराब एवं नगद रकम को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

10 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी पकड़ा गया :
दिनांक 10 अगस्त 2026 को थाना चक्रधरनगर पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि गोपालपुर कोरियादादर चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर घेराबंदी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम आमोद खलखो पिता जोसेफ , उम्र 37 वर्ष, निवासी बासनताला थाना नारायणपुर, जिला जशपुर, हाल मुकाम कोरियादादर गोपालपुर, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ बताया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलग-अलग बोतलों में कुल 10 लीटर महुआ शराब जिसकी अनुमानित कीमत 2,000 रुपये है, बरामद की। आरोपी द्वारा शराब बिक्री के लिए रखना स्वीकार किया गया तथा शराब रखने एवं बिक्री संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

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