जशपुर। जशपुर जिले से बड़ी खबर है। बीआरसीसी श्यामलाल साहू को कलेक्टर रोहित व्यास ने पद से पृथक कर दिया है वहीं प्रधान पाठक राजेश अंबष्ट के निलंबन का प्रस्ताव ज्वाइन डायरेक्टर संभागीय लोक शिक्षण सरगुजा को भेजा गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सूरजपुर जिले के चौंकी खडगवां में 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 के तहत है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बीआरसीसी श्यामलाल साहू के साथ गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है, वाली कहावत चरितार्थ हौ गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक जशपुर जिले के संविदा पद पर पदस्थ बीआरसीसी श्यामलाल साहू और प्रधान पाठक राजेश अम्बष्ट सूरजपुर जिले के प्रतापुर थाना के खड़गवां चौंकी के खड़गवा जंगल से अपनी फोर व्हीलर वाहन से इस माह के 18 सितंबर को शाम के लगभग 6:45 बजे गुजर रहे थे, इसी दौरान एक हाईवा उनकी गाड़ी के पास से गुजर रही थी, इसी बीच प्रधान पाठक राजेश अम्बष्ट गिट्टी लदी हाईवा ट्रक को ओवरटेक करते हुए अपने पास रखे लाइसेंसी पिस्टल को निकालकर हवा फायरिंग करने लगा इतना ही नहीं आरोपी राजेश अम्बष्ट ने वाहन चालक शिवप्रसाद का मोबाइल भी छीन लिया। इस घटना के बाद डरे सहमे पीड़ित वाहन चालक ने प्रतापपुर थाना के चौंकी खड़गवां पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया था। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 19 सितंबर 2026 को न्यायालय में पेश किया था जहां न्यायालय के आदेश पर सूरजपुर जिला जेल दाखिल कराया गया था।
सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के जिला जेल जशपुर में 48 घंटे से अधिक जेल में रहने की वजह से नियमत: बीआरसीसी श्यामलाल साहू को पद से पृथक कर दिया गया है वहीं आरोपी राजेश अम्बष्ट जिसका मूल पद प्रधान पाठक है जिसे कलेक्टर के द्वारा निलंबन का प्रस्ताव ज्वाइन डायरेक्टर संभागीय लोक शिक्षण सरगुजा भेजा गया है।
बताया जा रहा है निलंबन का प्रस्ताव मिलते ही जॉइंट डायरेक्टर संभागीय लोक शिक्षण सरगुजा के द्वारा आरोपी राजेश अम्बष्ट को निलंबित कर दिया जाएगा।



