Home छत्तीसगढ़ दो पहिया वाहन में तीन सवारी पर एक हजार जुर्माना , तीन...

दो पहिया वाहन में तीन सवारी पर एक हजार जुर्माना , तीन माह के लिए लाईसेंस भी रद्द करने का प्रावधान

99
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)


संतोष गुप्ता,जशपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में बीते दिनों यातायात सप्ताह के दौरान विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ने इस अवसर पर उपस्थित लोगो को नवीन संशोधित मोटर यान अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 194-क के अनुसार आर.सी. में विहित सीमा से ज्यादा सवारी ले जाने पर प्रति व्यक्ति अतिरिक्त सवारी पर दो सौ रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उक्त वाहन आगे तब तक नही ले जाया जायेगा, जब तक उससे विहित सीमा से ज्यादा सवारी नही हट जाती। नवीनतम अंतः स्थापित धारा 194-ख के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत वाहन को छोड़कर बिना सीट बेल्ट पहने मोटर वाहन को चलाना या उसमें किसी ऐसी सवारी को ले जाना जो सीट बेल्ट नही पहने है या सुरक्षात्मक उपाय का पालन किये बिना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को मोटर वाहन में ले जाने पर एक हजार रूपये के दण्ड का प्रावधान किया गया है। नवीनतम अंतःस्थापित धारा 194-ग के अनुसार दो पहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर एक हजार रूपये के जुर्माने का दण्ड हो सकेगा तथा तीन माह तक लायसेंस रद्व भी हो सकता है। धारा 194-घ के अनुसार बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने पर एक हजार रूपये के जुर्माने का दण्ड हो सकेगा तथा तीन माह तक लायसेंस रद्द भी हो सकता है। धारा 194-ड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आपात के लिए प्राधिकृत वाहन को या फायर सर्विस वाहन या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर छहः माह के कारावास या एक हजार रूपये के जुर्माने या दोनो का दण्ड हो सकता है तथा वाहन चालको को इंडीकेटर पास करके ही वाहन को मोडना चाहिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here