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आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों में आॅनलाइन प्रवेश, 01 से 22 मार्च तक भरे जा सकेंगे पहले चरण में आवेदन

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संतोष गुप्ता, जशपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम‘‘ (आरटीई) के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में निजी शालाओं में प्रवेश की आनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया विगत वर्ष की भांति ही आनलाइन होगी। सत्र 2020-21 में आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आर.टी.ई पोर्टल में चार चरणों में आवेदन प्राप्त किये जावेंगें। जिला शिक्षा अधिकारी एन कुजूर ने बताया कि आॅनलाइन आवेदन का प्रथम चरण – 01 मार्च से 22 मार्च, द्वितीय चरण- 01 अप्रैल से 14 अप्रैल, तृतीय चरण- 23 अप्रैल से 06 मई, एवं चतुर्थ चरण – 16 मई से 30 मई तक है। इच्छुक आवेदक अभ्यर्थी के माता-पिता ,अभिभावक प्रवेश हेतु आर.टी.ई पोर्टल के माध्यम से समयावधि में लोक सेवा केन्द्र व सी.एस.सी एजेन्टस, इंटरनेट कैफे या स्वयं आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात् आनलाइन जेनरेटेड आवेदन व आवश्यक दस्तावेज आवेदित निजी शाला की शासकीय नोडल शाला में नोडल प्राचार्य के पास जमा करना अनिवार्य है। आवेदन फार्म की एक काॅपी अपने पास अवश्य रखें। अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति आनलाइन देख सकेगें, इसके अतिरिक्त एस.एम.एस. के माध्यम से उनके आवेदन पर होने वाले कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अतः आवेदन करते समय सही तथा स्वयं के ही प्राथमिक मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें। प्रत्येक आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें की प्रवेश हेतु केवल एक ही आवेदन करें। प्रथम आवेदित आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसी आवेदन क्रमांक की सहायता से सुधार करें, पुनः नवीन आवेदन न करें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा किसी भी असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689 पर मिस काॅल देकर समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इस योजना का लाभ असुविधा प्राप्त समूह जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परिलक्षित आदिम जनजाति, परंपरागत वन वनवासी, 40 प्रतिशत शारीरिक या मानसिक दिव्यांग जिनके लिये आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, शासकीय मेडिकल सर्टिफिकेट व दुर्बल वर्ग हेतु पूर्व में निर्धारित मापदंडों के अतिरिक्त – दुर्बल वर्ग के परिवार (बीपीएल) अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना में सम्मिलित श्रेणी के अतिरिक्त राज्य शासन की अन्य योजनाओं में बीपीएल परिवार जारी प्रमाण पत्रों यथा अन्त्योदय कार्ड सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 की जारी सूची में शामिल परिवार ले सकते हैं। दोनों ही समूह के असुविधाप्राप्त व दुर्बल समूह के लिये निवास और पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बच्चें का जन्म प्रमाण पत्र, नगर निकाय का प्रमाण पत्र, अस्पताल का कार्ड, ए.एन.एम. या आंगनबाड़ी का कार्ड, कचहरी से बना शपथ पत्र कोई एक जमा करें। प्रवेश हेतु उपलब्घ सीट की जानकारी आरटीई पोर्टल पर देखी जा सकेगी।

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