संतोष गुप्ता, जशपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जशपुर जिले में शराब के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत् जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने, मद्य भण्डारागार कुनकुरी को 23 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए है। सर्व संबंधितों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।