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शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी की सीमित होगी उपस्थिति, कार्यालयों में सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के निर्देश

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संतोष गुप्ता, जशपुर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले में शासकीय कार्यो को निर्बाध रूप से जारी रखने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति को सीमित किए जाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में कलेक्टर क्षीरसागर द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष को परिपत्र जारी किया है। जारी निर्देशानुसार 25 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारी जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरब्रिगेड, साफ-सफाई, एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ संचालित किया जाने का निर्देश जारी किया गया है।
परिपत्र में बताया गया है कि जिन अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय आने में छूट दी गई है उन्हें घर से शासकीय कार्य संपादित करने एवं मोबाइल-टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कार्यालय में उपस्थित होने एवं वापस जाने के समय में अंतर होना चाहिए, जिससे भीड़-भाड़ ना होने से संक्रमण की संभावना कम हो। अधिकारी एवं कर्मचरियों को कार्यालय में तीन पाली में उपस्थित हाने के लिए निर्देश दिया गया हैै। जिसमें प्रथम पाली 10 बजे से सायं 5 बजे तक, द्वितीय पाली 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक एवं तृतीय पाली 11 बजे से सायं 6 बजे तक रखी गयी है। साथ ही कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंस न्यूनतम एक मीटर रखे जाने को कहा गया हैं। शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के साधन से आने-जाने के लिए निर्देश दिये गये है। कलेक्टर क्षीरसागर ने सभी अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस संबंध में जानकारी अवगत कराने एवं इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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