जशपुर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश के तहत् कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण बचाव एवं रोकथाम के लिए लोगों को सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य किसी तरीके से चेहरा ढका नहीं पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपए, सार्वजनिक स्थनों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंस नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अर्थदण्ड 200 रुपए प्रतिव्यक्ति निर्धारित किया गया है। दो पहिया वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपए, चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के पिछली सीट पर 1 अतिरिक्त सवारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सवारी होने अथवा सामने के सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने छूट प्राप्त दुकानों संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम 500 रुपए एवं दूसरी बार अर्थदण्ड 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि इसके बाद भी गलती की पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालकों की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के नियमों का पालन नहीं करने पर उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय स्वशायी निकायों द्वारा अधिरोपित की जाएगी एवं अर्थदंड के अतिरक्ति विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।