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वन अधिकार पत्र प्रदान करने संबंधी नियमों की दी जाएगी जानकारी , 01 जुलाई से विकासखंड मुख्यालय मे आयोजित होगा प्रशिक्षण , प्रशिक्षण मे पटवारी, पंचायत सचिव के अलावा और कौन होंगे शामिल, पढिये पूरी खबर

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जशपुर । कलेक्टर महादेव कावरे ने वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त अनुभाग एवं जनपद स्तर के वन अधिकार समिति के अध्यक्ष तथा सचिव को प्रशिक्षण प्रदाय किए जाने हेतु मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया है। जिसके तहत् जनपदवार प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु निर्देश दिए है। जारी आदेश अनुसार जशपुर जनपद में 01 जुलाई, मनोरा जनपद में 02 जुलाई एवं दुलदुला जनपद में 03 जुलाई को प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर योगेन्द्र श्रीवास को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कुनकुरी जनपद में 4 जुलाई, फरसाबहार जनपद में 5 जुलाई एवं कांसाबेल जनपद में 6 जुलाई को होने वाले प्रशिक्षण हेतु सहायक आयुक्त एस.के.वाहने तथा बगीचा जनपद में 08 जुलाई एवं पत्थलगांव जनपद में 09 जुलाई कोे होने वाले प्रशिक्षण हेतु अनुविभागीय अधिकारी वन एम.डी.लहरे को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। यह प्रशिक्षण पूर्वान्ह 11 बजे से सायं 5 बजे तक दो पालियों में आयोजित होगी।
प्रशिक्षण में वन अधिकार अधिनियम 2006 के व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने संबंधी नियम एवं प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। कलेक्टर श्री कावरे ने जनपद पंचायत अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में प्रत्येक ग्राम के वन अधिकारी समिति के अध्यक्ष तथा सचिव, पंचायत सचिव, पटवारी एवं बीट गार्ड को आवश्यक रूप से सम्मिलित होने के निर्देश दिए है। साथ ही वन अधिकार समितियों एवं मैदानी अमले के प्रशिक्षण में उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी वन एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा रेंजर, डिप्टी रेंजर उपस्थित रहेंगे। श्री कावरे ने प्रशिक्षण के दौरान कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मास्क के उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंश का पालन करनेे भी निर्देश दिए है।

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