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जशपुर जिला पूरी तरह से नहीं होगा लाॅकडाउन, दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगी संचालित, व्यवसायिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन पर मालिकों पर लगेगा जुर्माना

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जशपुर । कलेक्टर महादेव कावरे ने आज कोरोना वायरस की सुरक्षा के संबंध में बैठक ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.एस.मण्डावी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पी.सुथार एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक मे कहा कि जशपुर जिले को पूर्ण रूप से लाॅकडाउन नहीं किया जाएगा। 21 जुलाई 2020 से दुकानें पूर्व की तरह सुबह 7 बजे से खोली जाएगी एवं शाम 6 बजे बंद करना होगा । उन्होंने आम लोगों को अवगत कराते हुए कहा कि कोरोना वायरस नियंत्रण रोकथाम के लिए राज्य शासन के निर्देशों का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। जिले में अब सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, सड़कों में मास्क कवर या फेस कवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने कहा कि शासन ने दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों में शारीरिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग में कोविड- 19 का प्रसार रोकने एवं रक्षात्मक उपायों को अपनाना एवं इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों कार्यालयों, बाजारों, भीड़भाड़ वाली जगहों और गलियों में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले लोगों को भी मास्क लगाना होगा। चेहरा ढ़कने के लिए डिस्पोजेबल या कपड़े के मास्क का उपयेाग किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क उपलब्ध न होने पर गमझा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि से मुह एवं नाक ढ़ंका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग में कपड़े के मास्क, फेस कवर, गमझा, रूमाल, दुपट्टा को दुबारा उपयोग करने के पहले साबुन से अच्छी तरह से साफ करने के लिए कहा गया है। होमक्वारेंटाईन में रह रहे लोगों को शासन के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन करने वालों को देना होगा जुर्माना :
कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम के अनुसार जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं लगाने या यहां वहां थूकते पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंस एवं समाजिक दूरियों के उल्लंघन पर मालिकों पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। होमक्वारेंटाईन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना नहीं पटाने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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