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जशपुर जिले में प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक किराना दुकान खुली रहेंगी, होटलों का संचालन प्रातः8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

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जशपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे द्वारा जशपुर जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचने एवं नियंत्रण के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। ज्ञातव्य है कि कोरोना महामारी के संक्रमण से भारत सहित पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य के दृष्टिगत कोविड-19 के पीड़ित, संदेही से संपर्क से दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने के निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले में संचालित संस्थाओं, दुकानों, एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने एवं बंद होनेे के संबंध में समय निर्धारित किया है। प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक किराना दुकान खुली रहेंगी। इसी तरह सब्जी का विक्रय सशर्त प्रातः6 बजे अपरान्ह 2 बजे तक किया जा सकेगा। इस दौरान भीड़ जमा न हो इसका ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्राॅनिक, कपड़ा, जुता, चप्पल, सैलून, ठेले, सहित अन्य दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। मिल्क पार्लर अथवा दूध डेयरी का संचालन एवं घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध एवं न्यूज हाॅकर को प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। होटलों का संचालन प्रातः8 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि माल ढोने वाले वाहनों से माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो, इसे रात्रि खाली समय पर किया जाए। उन्होने बताया कि पेट्रोल-पंप एवं रसोई गैस सेवायें पूर्ववत् संचालित रहेंगी। दवाई-दुकानें प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित होगी। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए है।
श्री कावरे ने जिले में संचालित समस्त औद्योगिक संस्थानो एवं व्यवसायिक परिसरों में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर सहित हाथ धोने के लिए साबुन-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी पाली में लगाने के निर्देश दिए है। उन्होनेे समस्त औद्योगिक संस्थानों के संचालकों एवं प्रबंधको को अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को जिले में लाने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जशपुर से लेने एवं श्रमिकों के आने के पश्चात इसकी सूचना उद्योग, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को दिये जाने के तथा उन्हें शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए क्वारेंटाईन सेंटर में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। श्री कावरे ने जिले के सभी सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर, आॅडिटोरियम, सभागृह, मेला सहित इस प्रकार के अन्य संस्थानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थूंकने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। उन्होने क्वारेंटाईन सेंटर एवं होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही :
कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम के अनुसार जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं लगाने या यहां वहां थूकते पाए जाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंस एवं समाजिक दूरियों के उल्लंघन पर मालिकों पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। होमक्वारेंटाईन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना नहीं पटाने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त प आदेशों एवं दिशा-निर्देशो के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, महामारी एक्ट सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे एवं कंटेनमेट जोन में इन अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन प्रतिबंधित होगी। कलेक्टर श्री कावरे ने इस आदेश का तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए है।

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