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बड़ी खबर : कलेक्टर ने जिले के कंटेनमेन जोन को छोड़कर रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खोलने की दी अनुमति, नियम का उल्लघंन करने वालो पर महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

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जशपुर । कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोनावायरस संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए और त्योहार के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए जशपुर जिले में बनेे कंटेनमेन जोन को छोड़कर कपड़ा, राखी दुकान, मिठाई दुकान अन्य इलेक्ट्रॉनिक दुकानें एवं अन्य दुकानों को रविवार को 2 अगस्त 2020 को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि पत्थलगांव 2 अगस्त 2020 से कंटेनमेंट जोन से बाहर होगा है । बाकी दिनों भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे दुकानें संचालित होगी। दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा मास्क लगाना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि नियम का उल्लघंन करने वाले पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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