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जशपुर जिले मे प्रातः 07 बजे से संध्या 06 बजे तक पेट्रोल पंप का होगा संचालन, पूरे जिले को सात दिवस के लिये घोषित किया गया है कन्टेनमेंट जोन, अन्य प्रतिष्ठानो के संचालन संबंधी टाईमिंग के लिये पढिये पूरी खबर

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जशपुर। जशपुर जिले में आज दिनांक तक 833 से अधिक कोरोना वायरस कोविड-19 पाॅजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 20-25 पाॅजिटिव मरीज मिल रहे है। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पाॅजिटिव मरीजों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है तथा वर्तमान में जिले में 08 कन्टेनमेन्ट जोन सक्रिय है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस कोविड-19की रोकथाम एवं चैन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जशपुर जिले को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकार महादेव कावरे, ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 144, आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा सहपठित एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जशपुर मे आदेश प्रसारित किया है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 22 सितम्बर रात्रि 12:00 बजे से 29 सितम्बर की रात्रि 12:00 की अवधि हेतु लागू की गई है तथा जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएॅ पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने पूर्वानुसार निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन प्रातः 07:00 बजे से संध्या 06:00 तक ही संचालित करेंगे।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक ही होगी साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशो का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशु चारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलिफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने केम्पस के भीतर आॅनसाईट मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल एवं साप्ताहिक बाजार आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेगे।
इस अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय बैंको को छोड़क शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे परन्तु शासकीय कार्य का सम्पादन वर्क फ्राम होम के द्वारा किया जावेगा। कर्मचारी, अधिकारी अपने मुख्यालय पर ही रहेंगे। बैंको का संचालन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक होगा। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेन्टर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में 07763-223281 नम्बर में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसें कान्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इस कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
आपात स्थिति यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं 02 पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालान व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथा संभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक शहर, ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएॅ जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएॅ, छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार 23 सितम्बर से 30 सितम्बर तक संचालित होने वाली कृमि मुक्ति कार्यक्रम दिशा-निर्देश अनुरूप सम्पादित होंगे। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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