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लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टली, लालू प्रसाद दुमका ट्रेजरी मामले में 42 माह से जेल में रह रहे हैं, सात साल की मिली है सजा

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झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 27 नवंबर तक के लिए टाल दिया। बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में लालू आधी सजा काट चुके हैं। लालू प्रसाद दुमका ट्रेजरी मामले में 42 माह से जेल में रह रहे हैं।
दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है जिस मामले में आज सुनवाई टल गई। लालू के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी। लालू का मामला रांची हाइकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई गयी थी।
16 तरह की बीमारियों का भी किया है दावा :
बता दें कि दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद 42 माह जेल में रह चुके हैं। ऐसे में आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना थी। जिसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। इसके साथ ही लालू की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग और शुगर सहित 16 तरह की बीमारियां होने का भी दावा किया गया था।
दुमका कोषगार से गबन के मामले में जमानत नहीं मिलने के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को सजा मिली है, जिनमें से चाईबासा के दो मामले और देवघर के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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