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पत्थलगांव थाना क्षेत्र से अपहृत बालिका उज्जैन से बरामद, घटना के सभी आरोपी गिरफ्तार, पहली बार 80 हजार और दूसरी बार 45 हजार मे बिकी नाबालिग, पढिये पूरी खबर 

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जशपुर । पत्थलगांव थाना क्षेत्र से अपहृत बालिका को पुलिस ने उज्जैन से बरामद किया है वहीं पुलिस ने इस मामले के सभी चारो आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। 28 नवंबर 2020 को प्रार्थी द्वारा थाना-पत्थलगांव आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही पुष्पा कांडरा और उसका पति हीरालाल बहला फुसलाकर ले गये हैं । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना-पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 255/2020 धारा 363, 34 भा.द.वि. के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। डीजीपी डी.एम. अवस्थी के निर्देश पर चलाये जा रहे आॅपरेशन मुस्कान के अंतर्गत अपहृत बालिका की तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालाजी राव ने मामले में गंभीरता से और त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निर्देशानुसार टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी की गई, अपहृता के मध्यप्रदेश के उज्जैन में होने की सूचना पर टीम ने उज्जैन पहुंचकर अपहृता को बरामद कर लिया। पीड़िता के अनुसार उसकी फुफेरी बहन पुष्पा और उसके पति हीरालाल ने अच्छे काम दिलाने का लालच देकर उसे अपने साथ उज्जैन ले गये जहां पर उन्होंने उसे पालखेड़ी(उज्जैन) निवासी राकेश पारेगी को 80 हजार रूपये में बेच दिया, उसके बाद पुनः अपहृता को परमेश्वर चौहान निवासी गिद्धगढ़ को पुष्पा और उसके पति द्वारा 45 हजार रूपये में बेच दिया गया। राकेश पारेगी और परमेश्वर चौहान द्वारा नाबालिग बालिका के साथ शारीरिक शोषण किया गया। प्रकरण के चारों आरोपी राकेश पारेगी पिता पड़ीलाल उम्र 27वर्ष, निवासी पालखेड़ी थाना-चिंतामन जिला-उज्जैन (म.प्र.), परमेश्वर चौहान पिता स्व. नवलजी उम्र 22 वर्ष निवासी गिद्धगढ़ थाना-नागदा जिला-उज्जैन (म.प्र.), हीरालाल विलोनिया पिता गेंदलाल उम्र 45वर्ष निवासी चालमुख थाना-चिंतामन जिला-उज्जैन (म.प्र.) एवं पुष्पा कांडरा पति हीरालाल विलोनिया उम्र 30 वर्ष निवासी चालमुख थाना चिंतामन जिला-उज्जैन (म.प्र.) को गिरफ्तार कर भादवि. की धारा 366, 376, 368, 370 और पाॅक्सो एक्ट की धाराएं जोड़कर कार्यवाही की गई है।

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