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कोविड-19 वैक्सीनेशन के अगले चरण के लिए छत्तीसगढ़ ने वैक्सीन के दो उत्पादकों को 50 लाख डोज वैक्सीन के आर्डर दिए, वैक्सीनेशन कराने के लिये 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन

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रायपुर । राज्य शासन 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है । इस हेतु प्रथम किश्त के रूप में राज्य शासन ने वैक्सीन के दोनों उत्पादकों (सीरम इंस्टीट्यूट एवं भारत बायोटेक) को 50 लाख डोज वैक्सीन का आर्डर दिया है । वैक्सीन प्राप्त होते ही योजनाबद्ध तरीके से राज्य में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का तत्परता से टीकाकरण किया जायेगा । इस हेतु राज्य के सभी ज़िलों के वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण भी किया जा रहा है । शासकीय केन्द्र में होने वाला टीकाकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा ।
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रारंभ में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण हेतु पंजीकरण के लिये हितग्राहियों को केवल कोविन एप एवं आरोग्य सेतु एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की ही सुविधा मिलेगी। सेशन साइट पर पहुँच कर वहीं ऑन साइट पंजीकरण कराए जाने का प्रावधान नही रहेगा ।
वर्तमान में राज्य को केंद्र से मिलने वाली वैक्सीन डोसेज में से कुछ वैक्सीन निजी संस्थानों की मांग अनुसार उन्हें भुगतान के आधार पर दी जा रही है । परन्तु केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ये वैक्सीन डोसेज दिनांक 1 मई 2021 से निजी संस्थानों को नहीं दी जा सकेंगी । 1 मई 2021 से प्रारंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए राज्य के निजी संस्थान भी वैक्सीन उत्पादकों से वैक्सीन स्वयं क्रय कर सकेंगे और सभी पात्र नागरिकों का टीकाकरण कर सकेंगे । किसी भी निजी संस्थान में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने हेतु संस्था में कोल्ड चेन उपकरण तथा पर्याप्त संधारण क्षमता, प्रतीक्षालय, टीकाकरण एवं टीकाकरण पश्चात् निगरानी कक्ष हेतु पर्याप्त कक्ष/ स्थान की उपलब्धता वैक्सीनेटर तथा वैरीफायर की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होनी चाहिये । टीकाकरण पश्चात् ए.ई.एफ.आई. के प्रबंधन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से व्यवस्था होनी चाहिये । कोविन पोर्टल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का पंजीकरण जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा । ऐसे निजी स्वास्थ्य संस्था जो पूर्व में कोविन में पंजीकृत है उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है ।
इसी प्रकार 1 मई 2021 से औद्योगिक संस्थान भी स्वयं वैक्सीन उत्पादकों से क्रय कर अपने कर्मचारियो एवं उनके परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चित कर सकेंगे । ऐसे औद्योगिक संस्था जहां अस्पताल है उनका पंजीकरण कोविन में औद्योगिक संस्था कोविड वैक्सीनेशन सेण्टर के रूप में किया जा सकता है । ऐसे औद्योगिक संस्था जहां उपयुक्त अस्पताल नहीं है उन्हें वर्तमान में कार्यरत निजी कोविड वैक्सीनेशन सेण्टर से मैपिंग कर कोविड-19 टीकाकरण किया जा सकता है ।

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