जशपुर। मृत व्यक्ति को नाबालिग बना कर जमीन रजिस्ट्री करने वाले आरोपी उप पंजीयक को जशपुर पुलिस ने जेल का रास्ता दिखा दिया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जशपुर के आदेश क्र. 5042/पीए/स्था.-02/2021 जशपुर दिनांक 12.08.2021 के द्वारा प्रार्थी प्रभारी तहसीलदार जशपुर विकास जिंदल को अपराध पंजीबद्ध दर्ज कराने हेतु आदेश करने पर प्रार्थी विकास जिंदल ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उप पंजीयक टेकराम पटेल, क्रेता मनोज कुमार प्रधान, विक्रेता राजेश राम, सुखराम, दस्तावेज लेखक सूरजन सिंह एवं गवाह करण सिंह व अरूण नाग के द्वारा ग्राम डबनीपानी पटवारी हल्का नंबर 19 तहसील जशपुर स्थित भूमि 267/1 रकबा 4.513 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ करते हुये फर्जी पंजीकृत बैनामा का निष्पादन दिनांक 17.05.2021 को किया गया है। उक्त भूमि खसरा नंबर के बी-1 के कॉलम नंबर 23 में साल झाड़ 80 नग, महुआ 17 नग, आम 60 नग, हर्रा 02 नग, बेहरा 04 नग जिसे रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत बी-1 की छायाप्रति में छेड़छाड़ कर हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेख पी-6, जमा बंदी, अधिकार अभिलेख एवं बी-1 में गरजू नाबालिग नहीं है, जबकि गरजू को पंजीकृत विक्रय पत्र में नाबालिग बताकर रजिस्ट्री निष्पादित किया गया है, जबकि मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार गरजू की मृत्यु 18 अप्रेल 1987 को हो चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्यांकन उप पंजीयक के द्वारा नहीं किया गया है तथा मृतक गरजू को नाबालिग बताकर अनुचित ढंग से पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया है। रिपोर्ट पर अप.क्र. 184/2021 धारा 419, 420, 120(बी), 467, 468, 471 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर सूचना पर गवाहों के समक्ष प्रकरण के आरोपी टेकराम पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया गया जो लिखित में जवाब लेकर दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया तथा आरोपी का छः प्रति में नमूना हस्ताक्षर लिया गया जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। प्रकरण के आरोपी उप पंजीयक टेकराम पटेल उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम नंदेली थाना पुसौर जिला रायगढ़ हॉल-उप पंजीयक कार्यालय जशपुर को गुरूवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।