सरगुजा (अंबिकापुर)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से बड़ी खबर है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पीए भूपेन्द्र यादव समेत 21 लोगो के खिलाफ सरगुजा जिले के बतौली थाना मे 420 का मामला पंजीबद्ब किया गया है। बतौली पुलिस दो अलग-अलग मामलो मे कुल 21 लोगो के खिलाफ 420 का अपराध पंजीबद्ब कर सभी आरोपियो की गिरफ्तारी के लिये तलाश तेज कर दी है। इस मामले को लेकर सरगुजा जिले के सीतापुर एसडीओपी ने बताया कि दो अलग-अलग मामलो मे कुल 21 लोगो के खिलाफ बतौली थाना मे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया की आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस की टीम लगी हुई है। आपको बता दें इस मामले मे एक पटवारी और एक कानून-गो के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है।आरोपियो के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गये हैं, जिसकी पुलिस सरगरमी से तलाश कर रही है। दोनो ही मामले मे बतौली तहसीलदार ईश्वर चंद यादव के द्वारा बतौली थाना मे अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। दोनो ही मामले शासकीय जमीन को अपने नाम फर्जी तरीके से रजीस्ट्री कराने का है।
पढ़िये पहले मामले मे तहसीलदार ने एफ आईआर मे लिखाया :
मैं बतौली तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर के द्धारा पत्र क्रमांक- 4768/वाचक/2023, दिनांक- 15.05.2023 के परिपालन में ग्राम भटको करदना के ग्रामवासियों के शिकायत पर अनावेदकों के द्धारा शासकीय मद की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर अवैद्यानिक कृत्य करने के सबंध में थाना बतौली में अपराध पंजीबध्द कराने का निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम भटको व करदना में प0ह0नं0- 04 में स्थित शासकीय भूमि को अपराधिक षडयंत्र कर हल्का पटवारी कंचराम पैंकरा तथा कानून-गो जान बड़ा के साथ मिलकर अनावेदक- भगमनिया,शशांक गुप्ता, रामानंद यादव,जगमोहन,हेमन्त यादव,प्रेमलता बेवा,अश्वनी सिंह,भपेन्द्र यादव, अनुप गुप्ता,उदय राम,सुंदर राम,सुभग राम,रामप्रसाद,जयेश गुप्ता,प्रदीप गुप्ता,अनिता यादव वगैरह ने अपने नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया है। तथा उन्ही दस्तावेज के आधार पर शासकीय योजना के तहत अनावेदक- शशांक गुप्ता, रामानंद, जगमोहन,हेमन्त यादव,प्रेमलता बेवा,अश्वनी सिंह,भूपेन्द्र यादव,अनुप गुप्ता,उदय राम ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सेदम,खड़धोवा में लाखों रूपये का धान बिक्री कर योजना का लाभ लिया है और सुंदर राम,सुभग राम ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बीना गुप्ता पति दयाशंकर को अपने हिस्से की जमीन को विक्री कर दिया है। उपरोक्त सभी अनावेदकों के द्धारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अपराधिक षडयंत्र कर अवैद्यानिक कृत्य किया गया है, अत: सभी अनावेदको के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर कार्यवाही किया जायें।
जांच में आए तथ्यों के आधार पर यह पाया गया है कि ग्राम भटको स्थित वादभूमि खसरा नंबर- 1190,रकबा- 905.10 एकड़ सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में पहाड़ मद में दर्ज हो कर शासकीय है,वर्ष 1975-76 के खसरा पांचशाला में खसरा क्रमांक-1190/124 का रकबा- 0.141 हेक्टयर भगमनिया पति कल्पनाथ के नाम पर अंकित है। वर्ष 2021-22 के ऑन लाईन बी-1 में भूमि खसरा क्रमांक- 1190/124,रकबा- 2.023 हेक्टयर भूमि अनावेदक शशांक गुप्ता पिता चन्देश्वर गुप्ता के नाम पर अंकित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वादभूमि खसरा क्रमांक- 1190/124 का रकबा वर्ष 1975-76 के खसरा पांचशाला में 0.141 हेक्टेयर है तब वर्तमान में इसी खसरा नंबर की भूमि का रकबा- 2.023 नही हो सकता है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी अनावेदक के द्धारा कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादभूमि खसरा क्रमांक- 1190/124 की प्रविष्टि वैद्यानिक रूप से हुई है। शशांक पिता चन्देश्वर के द्धारा विपणन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 74.80 एवं 74.80 क्विंटल राशि क्रमश: 145112.00 एवं 152592.00 कुल राशि- 297704.00 रूपयों का धान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से विक्रय कर राशि प्राप्त किया गया है।
रामानंद/गीता प्रसाद खसरा क्रमांक- 154/3,1403/31 एवं 1403/32, रकबा क्रमश: 0.178,0.870 एवं 4.776 हेक्ट. वर्तमान अभिलेखो में अनावेदक रामानंद यादव पिता गीता प्रसाद के नाम पर अंकित है। बंदोबस्त अभिलेख में मूल खसरा नंबर- 754, रकबा- 1.27 एकड़ परती मद एवं खसरा क्रमांक- 1403, रकबा- 416.75 एकड़ पहाड़ मद में अंकित है। वर्ष 1982-83 से खसरा पांचशाला में भूमि खसरा नंबर- 1403/31, रकबा- 0.870 बड़े झाड़ का जंगल एवं खसरा नंबर- 1403/32, रकबा- 4.776 हेक्ट. पहाड़ चट्टान मद में अंकित है एवं खसरा पांचशाला वर्ष 1997-98 में खसरा क्रमांक- 754/3, रकबा- 0.178 हेक्ट. गोचर मद में म.प्र. शासन के नाम पर खसरा क्रमांक- 1403/31, रकबा- 0.870 बड़े झाड़ का जंगल मद में म.प्र. शासन एवं खसरा क्रमांक- 1403/32, रकबा- 4.776 हेक्ट. पहाड़ चट्टान मद में म.प्र. शासन के नाम पर अंकित है। अनावेदक के नाम पर भूमि अंकित होने का कोई भी आधार न तो कार्यालय में उपलब्ध है और न ही अनावेदक के द्धारा ही कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर वर्तमान अभिलेखों में उसका नाम वैद्यानिक रूप से अंकित होने की पुष्टि होती हो रामानंद पिता गीता यादव के द्धारा विपणन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 199.80 एवं 199.80 क्विंटल राशि क्रमश: 387612.00 एवं 407592.00 कुल राशि- 795204.00 रूपयों का धान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से विक्रय कर राशि प्राप्त किया गया है।
जगमोहन/छोला ग्राम भटको तहसील बतौली स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक- 1190/79 तथा 1403/7 अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में अनावेदक के नाम पर अंकित नही है। महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि बी-1 वर्ष 1993-94 में खाता क्रमांक-87 पर अनावेदक जगमोहन आत्मज छोला का नाम अंकित है। किन्तु प्रश्नाधीन भूमि खाते में अंकित नही है। ग्राम भटको के खसरा पांचशाला में खसरा क्रमांक- 1403/7 में भूमि शासकीय मद में अंकित है। अनोवदक के द्धारा वर्ष 1989-90 में आदेश दिनांक- 26.07.1990 के माध्यम से भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त होना जवाब में लेख किया गया है। किन्तु इस सबंध में अनोवदक के द्धारा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके आधार पर यह मान्य किया जा सके कि वास्तव में आदेश दिनांक- 26.08.1990 के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि अनोवदक के नाम पर आई है। जगमोहन पिता छोला के द्धारा विपणन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 138.00 एवं 138.00 क्विंटल राशि क्रमश: 267720.00 एवं 281520.00 कुल राशि 549240.00 रूपयों का धान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से विक्रय कर राशि प्राप्त किया गया है।
हेमन्त/रामानन्द ग्राम करदना, तहसील बतौली मे हेमन्त कुमार यादव पिता रामानन्द के नाम पर ख.नं. 1189/1 रकबा 4.310 हे. दर्ज होना पाया गया है सरगुजा स्टेट सेटलमेंट के ख.नं. 1189 रकबा 51.10 ए शसासकीय होकर पहाड़ मद मे दर्ज है। इसी प्रकार खसरा पंचशाला वर्ष 1997-98 मे भुमि खसरा नंबर 1189/1 रकबा 4.310 हे. शासकीय होकर पहाड़ चटृान मद मे अंकित है। अनावेदक के द्वारा अवसर दिये जाने के पश्चाात भी ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो की भुमि अनावेदक के नाम पर सदभाविक रूप से आई है। के द्वारा विपणन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 मे कुट रचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 119.80 एवं 119.80 क्विंटल राशि क्रमश: 232412.00 एवं 244552.00 कुल राशि 476964.00 रूपयों का धान आदिम जाति सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से विक्रय कर राशि प्राप्त किया गया है।
प्रेमलता बेवा कैलाश,अश्वनी सिंह/कैलाश ग्राम भटको, तहसील बतौली में प्रेमलता बेवा कैलाश अश्वनी सिंह/कैलाश के नाम पर ख.नं. 1403, रकबा- 416.75 एकड़ शासकीय होकर पहाड़ मद में दर्ज है।अनावेदकगण के द्धारा दो ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई है जिसमें ऋण पुस्तिका क्रमांक पी- 1536474 में खसरा नंबर-1403/41, रकबा- 2.023 हे. दर्ज है इस प्रकार एक ही खसरा नंबर दो अलग तरीके की प्रवृष्टि संदेहास्पद है। अनावेदकगण के द्धारा अवसर दिए जाने के पश्चात भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि अनावेदक के नाम पर सदभाविक रूप से आई है। प्रेमलता वगैरह के द्धारा विपणन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 57.72 एवं 73.92 क्विंटल राशि क्रमश: 111976.00 एवं 150809.00 कुल राशि- 262785.00 रूपयों का धान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से विक्रय कर राशि प्राप्त किया गया है।
भूपेन्द्र/रामानन्द ग्राम करदना तहसील बतौली में भूपेन्द्र कुमार यादव पिता रामानन्द के नाम पर ख.नं.- 384/69 एवं 384/71, रकबा क्रमश: 1.912 तथा 1.287 हे. दर्ज होना पाया गया है। उक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में ख.नं.- 384, रकबा- 507.50 एकड़ शासकीय भूमि होकर बड़ा जंगल मद में दर्ज है। खसरा पांचशाला वर्ष 1989-90 में खसरा क्रमांक- 384/69,रकबा- 1.972 हेक्टेयर शासकीय होकर छोटे झाड़ का जंगल मद में तथा खसरा क्रमांक- 384/71,रकबा-1.287 हे. शासकीय होकर छोटे झाड़ का जंगल मद में अंकित है अनावेदक के द्धारा अवसर दिए जाने के पश्चात भी ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि आवेदक के नाम पर सदभाविक रूप से आई है। भूपेन्द्र के द्धारा विपणन वर्ष 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 112.40 राशि 229296.00 रूपयों का धान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से बेचा गया है।
अनुप गुप्ता/ कपिल गुप्ता ग्राम करदना तहसील बतौली में अनुप गुप्ता पिता कपिल प्रसाद के नाम पर ख.नं. 384/17 एवं 384/32,रकबा क्रमश: 1.100 तथा 0.368 हे. दर्ज होना पाया गया है उक्त भूमि सरगुजा स्टेट सेटलमेंट में ख.नं. 384 रकबा 507.50 एकड़ शासकीय होकर बड़ा जंगल मद में दर्ज है खसरा पांचशाला वर्ष 1982-83 में खसरा क्रमांक- 384/17,रकबा- 1.100 हेक्टेयर कृषि योग्य मद में अंकित होकर शासकीय है। इसी प्रकार खसरा क्रमांक- 384/32,रकबा- 0.368 हे. छोटे झाड़ का जंगल मद में अंकित है अनावेदक के द्धारा अवसर दिये जाने के पश्चात भी ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि अनावेदक के नाम पर सदभाविक रूप से आई है। अनुप के द्धारा विपणन वर्ष 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर क्रमश: 50.00 राशि 103256.00 रूपयों का धान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. के माध्यम से विक्रय कर राशि प्राप्त किया गया है।
उदय राम/नधिया ग्राम करदना तहसील बतौली में के नाम पर ख.नं. 352/36,रकबा-0.364 हे. दर्ज होना पाया गया है सरगुजा स्टेट सेटलमेंट ख.नं. 352,रकबा- 566.50 एकड़ शासकीय होकर बड़ा जंगल मद में दर्ज है। खसरा पांचशाला वर्ष 1982-83 में भूमि खसरा नंबर- 352/36,रकबा- 0.364 हेक्टेयर शासकीय होकर कृषि योग्य मद में अंकित है। वर्ष 1989-90 में भूमि छोटा झाड़ का जंगल मद में अंकित है वर्ष 2020-21 में उदय राम पिता नधिया कवंर के नाम पर अंकित है। अनावेदक के द्धारा अवसर दिए जाने के पश्चात भी ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि भूमि अनावेदक के नाम पर सदभाविक रूप से आई है। उदय राम के द्धारा विपणन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धान बेचा गया है।
पढ़िये दूसरे मामले मे तहसीलदार ने एफ आईआर मे लिखाया :
मैं बतौली तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूं, तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम कालीपुर प0ह0नं0- 03 में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0-973/46,रकबा-2.023 हेक्ट0 भूमि का बैगीन लोहार,अमित कुमार गुप्ता के द्धारा शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया है। जिसका शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर के निर्देश पर कराई गई, जो आरोपियान- बैगीन लोहार,अमित गुप्ता ,पटवारी कंचराम पैंकरा,कानून-गो जान बड़ा वगैरह के द्धारा अपराधिक षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अमित गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री कर अवैधानिक कार्य किया गया है। उक्त आरोपियों के विरूध्द अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का निर्देश प्राप्त होने पर आवेदन पत्र मय जांच प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के साथ प्रस्तूत कर रहा हूं कार्यवाही किया जाये।
ग्रामवासियों के द्धारा प्रस्तुत शिकायत की जांच की गई,जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम कालीपुर स्थित भूमि खसरा नं0-973/46,रकबा-2.023 हेक्ट0 का पंजीबध्द विक्रय पत्र बैगीन लोहार पति मंगल लोहार निवासी ग्राम कुनकुरीकला तहसील बतौली के द्धारा अमित कुमार गुप्ता पिता माखन लाल गुप्ता निवासी ग्राम भटको तहसील बतौली के पक्ष में दिनांक 16.06.2022 को निष्पादित किया गया है उक्त भूमि का मूल खसरा क्र0-973,रकबा-114.65 एकड़ बड़े झाड़ के जगल मद में दर्ज है। उक्त दस्तावेजों में कूटरचना कर अधिकार अभिलेख मंगल पिता के नाम पर दर्ज किया गया है।
वर्ष 2018-19 के बी-1 तथा वर्ष 2021-22 के खसरा पांचशाला में उक्त भूमि शासकीय मद में अंकित है। चूकि बैगीन के पति मंगल लोहार का नाम फर्जी से अंकित किया गया है। और रजिस्ट्री कराने हेतु क्रेता व विक्रेता को हल्का पटवारी कंचराम पैंकरा के द्धारा दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है,जिससे अमित गुप्ता के द्धारा उसके नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया गया है। उस दौरान अधिकार अभिलेख के मूल दस्तावेज कानून-गो जान बड़ा के अभिरक्षा में था। ऐसी स्थिति में आरोपी बैगीन लोहार,अमित गुप्ता ,पटवारी कंचराम पैंकरा,कानून-गो जान बड़ा वैगरह के द्धारा अपराधिक षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अमित गुप्ता के नाम से रजिस्ट्री कर अवैधानिक कार्य किया गया है। जो प्रथम दृष्टतया अपराध के दोषी है। अत: संदर्भित पत्र के द्धारा उपरोक्त आरोपियों के विरूध्द प्राथमिकी दर्ज करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जांच सबंधी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न है। हस्ताक्षर अस्पष्ट तहसीलदार बतौली सरगुजा।