Home छत्तीसगढ़ मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पहले जिले से बाहर रहने आदेश...

मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पहले जिले से बाहर रहने आदेश जारी, क्षेत्र के अभ्यर्थी, अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा पंजीकृत मतदाता नहीं है वे विधानसभा क्षेत्र से रहेगें बाहर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत होगी कार्यवाही

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जशपुर । उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि 17 नवम्बर 2023 को जशपुर जिले के तीन विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान होना है। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पहले ऐसे सभी व्यक्ति जो क्षेत्र के अभ्यर्थी, उसका अभिकर्ता, निर्वाचन कार्य में संलग्न अथवा पंजीकृत मतदाता नहीं है, वे विधानसभा क्षेत्र से बाहर चले जाये। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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