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कलेक्टर रवि मित्तल ने मतदान अधिकारी को किया निलंबित, मतदान दल के प्रशिक्षण में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होने पर हुई कार्यवाही

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जशपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने मतदान दल के प्रशिक्षण में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 03 वि.ख. फरसाबहार के शा.प्रा.शाला कोदपानी के सहायक शिक्षक टी. (एल.बी.) श्री अमिन खलखो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र क्र. – 12 जशपुर के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दल का एक दिवसीय
प्रशिक्षण दिनांक 01 मई 2024 को महारानी लक्ष्मीबाई शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में आयोजित किया गया था । उक्त प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी क्रमांक 03 श्री अमिन खलखो, सहायक शिक्षक टी. (एल.बी.) शा.प्रा.शाला कोदपानी वि.ख. फरसाबहार नशे की हालत में पाये गये जिसका मुलाहिजा कराया गया, चिकित्सक
द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में “ ALCOHOL CONSUME ” टीप किया गया है। इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से न लेते हुए प्रशिक्षण में मादक पेय पदार्थ सेवन कर उपस्थित होना घोर लापरवाही एवं अशोभनीय कार्य किया गया है। उनका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के सर्वथा विपरीत है।

“लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारिख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं। श्री अमिन खलखो, का उक्त कृत्य अशोभनीय एवं गम्भीर कदाचरण के श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। श्री अमिन खलखो, सहायक शिक्षक टी. (एल.बी.) शा.प्रा.शाला कोदपानी वि.ख. फरसाबहार, को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए तथा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,
नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार नियत किया गया है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पत्रता होगी।

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