Home छत्तीसगढ़ छिरोडीह पंचायत सचिव राजकुमार यादव निलंबित, लोकसभा चुनाव में खड़े अभ्यर्थी के...

छिरोडीह पंचायत सचिव राजकुमार यादव निलंबित, लोकसभा चुनाव में खड़े अभ्यर्थी के पक्ष में कर रहा था प्रचार प्रसार

192
0
IMG-20261107-WA0003
IMG-20261107-WA0004
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
IMG-20261107-WA0005
IMG-20261107-WA0002
IMG-20261107-WA0003 IMG-20261107-WA0004 33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2) IMG-20261107-WA0005 IMG-20261107-WA0002

जशपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने बगीचा विकाशखंड के ग्राम पंचायत सचिव छिरोडीह श्री राजकुमार यादव को तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने श्री राजकुमार यादव द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचार संहिता में किसी विशेष अभ्यर्थी का समर्थन देते हुए प्रचार प्रसार किया जाना प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर कार्यवाही की है। शासकीय सेवा के पद में रहते हुए किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य करना, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम – 04 अनुसार “पंचायत सेवा का कोई सदस्य किसी राजनैतिक पद या किसी संगठन, जो किसी राजनीति से संबद्ध हो, का सदस्य नहीं होगा और न ही वह उसमें भाग लेगा, किसी भी रीति में दान, चंदा या सहायता नहीं करेगा और न किसी राजतनैतिक गतिविधियों या क्रियाकलाप मे भाग लेगा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 123 (7) का उल्लंघन किया गया है। “लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 के धारा 28ए के तहत किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी, उस अवधि के लिए, जो ऐसे आदर्श आचार संहिता (अधिसूचना) की तारीख से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन है। अतः जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन हैं।अतएव श्री राजकुमार यादव, ग्राम पंचायत सचिव छिरोडीह, जनपद पंचायत बगीचा,
जिला जशपुर (छ.ग.) को लोक प्रतिनिधित्व नियम, 1951 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा
अपील) नियम, 1999 के नियम 04 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गयी है। निलंबन अवधि
में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय बगीचा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here