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17 व्यापारियों से 13 लाख रूपए का 622 क्विंटल पुराना धान जब्त, अवैध धान भंडारण पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, मण्डी अधिनियम के तहत प्रकरण हुआ दर्ज

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रायपुर। राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश में धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुंगेली जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान के क्रय-विक्रय और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले भर में थोक और चिल्हर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान अब तक कुल 17 व्यापारियों के यहां पुराने धान का प्रकरण दर्ज किया गया है। टीम ने इन प्रतिष्ठानों से कुल 622.80 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी मंडी उपज अधिनियम के तहत आंकी गई कुल कीमत 13 लाख 02 हजार 120 रुपये है।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि सभी प्रकरणों को मंडी अधिनियम के अंतर्गत विधिवत दर्ज किया गया है। यह जांच धान खरीदी पूर्ण होने तक जारी रहेगी, ताकि रबी फसल का पुराना धान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान में किसी भी स्थिति में मिश्रित न हो सके और सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। साथ ही वैध किसानों और पंजीकृत उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।

जिले में सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ धान खरीदी जारी :

शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के 66 समितियों के 105 उपार्जन केन्द्रों में 01 लाख 07 हजार 214 पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। जिले में अब तक 02 हजार 238 किसानों से 01 लाख 01 हजार 127 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रत्येक खरीदी केंद्र में सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। टोकन, बारदाना, परिवहन और भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है, ताकि जिले के सभी किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर धान विक्रय का लाभ मिल सके।

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