जांजगीर-चांपा। 42 लाख की ठगी मामले में छत्तीसगढ़ के जैजेपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया था जहां न्यायालय के आदेश पर जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया गया है। अब विधायक 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड मे रहेंगे।
प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष परसा पाली थाना सारा गांव के द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई शिकायत जांच पर आरोपी विधायक श्री बालेश्वर साहू विधायक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420,467,468,471,34 भादवी का अपराध दिनांक 03.10.2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया था। अपराध विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पर गौतम राठौर एवं विधायक श्री बालेश्वर साहू विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर जिला शक्ति के विरुद्ध अपराध धारा सिद्ध पाए जाने एवं मामले में विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में दिनांक 9.1.2026 को पेश किया गया। CJM न्यायालय द्वारा चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया गया जिसके उपरांत आरोपी द्वारा रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट मे आवेदन दिया गया जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया है।
22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत :
हाईकोर्ट के आदेश के बाद चांपा पुलिस ने 7 जनवरी 2026 को विधायक बालेश्वर साहू को एक नोटिस जारी किया और 9 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इसके बाद 9 जनवरी को बालेश्वर साहू जांजगीर-चांपा में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा की कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान बालेश्वर ने जमानत के लिए अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, उनके सहयोगी गौतम राठौर जमानत पर बाहर हैं।



