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छत्तीसगढ के इस जिले मे संयुक्त दल ने रोकवाया बाल विवाह, बाल विवाह रोकने कलेक्टर के निर्देश पर निरंतर मुस्तैद है पुलिस व प्रशासन की टीम

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सूरजपुर । कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी मुक्तानंद खुटे के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन एवं पुलिस की टीम को सूचना मिलते ही उम्र का सत्यापन कर, उम्र कम पाए जाने पर संबंधित ग्राम जाकर संयुक्त टीम द्वारा बालिका या बालक का कथन , कर , विवाह ना करने कि समझाईश दी जाती है। परिजनों को बालविवाह के दुष्परिणामों और कानून की जानकारी दी जाती है, और बाल विवाह करने पर होने वाले कानूनी कार्यवाही के बारे में बताया जाता है। परिवार द्वारा विवाह नहीं करने की सहमती देने के पश्चात पंचनामा एवं अभिभावको का कथन लिया जाता है।
इसी क्रम में ग्राम कौशलपुर, रामानुजनगर निवासी सत्यम साहू पिता श्री शिवशंकर साहू उम्र 20 वर्ष का बारात 14 जून 2020 को ग्राम कुशमाहा, तहसील – सोनहत, जिला – कोरिया जाने हेतु तैयारी चल रही थी। बारात प्रस्थान हेतु शिवशंकर साहू द्वारा तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिसमें वर सत्यम साहू की जन्मतिथि अनुसार विवाह की आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं किये जाने पर तहसीलदार रामानुजनगर द्वारा इसकी जानकारी परियोजना अधिकारी रामानुजनगर को दी गयी। जानकारी मिलने के पश्चात संयुक्त टीम द्वारा आवेदनकर्ता के घर पहूँच कर बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत समझाइश देते हुए इस विवाह की तिथि को 06 माह और आगे बढ़ाने के संबंध में समझाईश दिया गया। संयुक्त टीम द्वारा दिये गये समझाइश को मानते हुए वर के परिजनों द्वारा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात विवाह किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए घर के आंगन में लगे मण्डप को स्वयं के द्वारा उखाडा गया। इसी तरह दिनांक 13 जून को ग्राम सकलपुर, थाना – भटगांव में 16 वर्षीय नाबालिग बालिका तथा ग्राम डुमरिया, थाना – सूरजपुर के 17 वर्षीय नाबालिग बालक का होने वाला बाल विवाह की सूचना चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पर प्राप्त होने के पश्चात संयुक्त टीम द्वारा उक्त दोनो बाल विवाह को संबंधितों के परिजनों को समझाइश देकर रूकवाया गया। उक्त कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण इकाई , पुलिस थाना – सूरजपुर , रामानुजनगर एवं भटगांव के स्टाफ व चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया ।

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