जशपुर । गौ मांस के साथ दो आरोपियो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाईक मे सवार होकर रूपेश किस्पोट्टा तथा मारकुस बरजो मांस बिक्री के लिये ग्राहक की तलाश कर रहे थे । इसी बीच गांव वालो को भनक लग गई की दोनो व्यक्ति गौ मांस की बिक्री के लिये ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। फिर क्या था , किसी ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनो आरोपियो धर दबोचा। मामला जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के सुण्डरू गांव की है। दोनो आरोपी सुण्डरू गांव के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें तपकरा से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर ओड़िसा का बनडेगा गांव है । सूत्र बताते हैं काफी लंबे अर्से से बनडेगा से जशपुर जिले मे गौ मांस की सप्लाई होती है। रूपेश किस्पोट्टा तथा मारकुस बरजो बनडेगा से ही गौ मांस लाकर इस क्षेत्र मे खपाने की तैयारी मे थे। दोनो आरोपी गौ मांस को पालीथीन मे भरकर एक-एक किलो का पैकेट बना लिये थे ताकि ग्राहको को बिक्री करने मे आसानी हो। तपकरा पुलिस दोनो आरोपियो को गिरफ्तार करने के बाद कुनकुरी न्यायालय मे पेश की थी जह़ा न्यायालय के आदेश पर दोनो आरोपियो को आज जिला जेल दाखिल करा दिया गया है।
रविवार को तपकरा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति कृषिक पशु का वध कर मांस बनाकर बोरी में भरकर मोटर सायकल हीरो पैशन प्रो क्रमांक CG14MK-9616 के सीट में बांधकर बनडेगा घुमरा मार्ग होते हुए सुण्डरू स्कूलपारा में ब्रिकी करने हेतु घूम रहे हैं, सूचना पर तपकरा पुलिस ग्राम सुण्डरू पहुंचकर गवाहों के समक्ष रोक कर पूछताछ किया गया। आरोपी रूपेश किस्पोट्टा तथा मारकुस बरजो को मोटर सायकल हीरो पैशन प्रो क्रमांक CG14MK-9616 में लगभग 07 किलो गौ मांस ब्रिकी हेतु रखना पाया गया तथा मौके पर आरोपियों के कब्जे से 07 किलो गौ मांस गवाहों के समक्ष जब्त किया गया।
रूपेश किस्पोट्टा पिता इस्दोर किस्पोट्टा उम्र 50 वर्ष निवासी सुण्डरू गंझूटोला थाना तपकरा जिला जशपुर व मारकुस बरजो पिता लालू बरजो उर्फ कोंदा उम्र 60 वर्ष , सुण्डरू गंझूटोला थाना तपकरा जिला जशपुर का रहने वाला हैं। मोटर सायकल हीरो पैशन प्रो क्रमाक CG14MK-9616 के सीट के पीछे सीट में एक सफेद लाल रंग की प्लास्टिक बोरी भरा बंधा हुआ था । पुलिस के द्वारा बोरी में क्या पकड़े हो पूछने पर , बोरी में गौ मांस होना बताये तथा उक्त गौ मांस को बिक्री करने हेतु रखना बताये । गवाहों के समक्ष बोरी को खोलवाकर चेक किया गया। बोरी के अन्दर में सफेद रंग की प्लास्टिक पलीथीन में बंधा एक – एक किलो का कुल 07 पैकेट गौ मांस कुल वजन 07 किलोग्राम को आरोपियों के कब्जे से गवाहों के समक्ष बरामद किया गया तथा बरामद गौ मांस को गवाहों के समक्ष बारीकी से देखा गया जो गौ मांस में कृषिक पशु का कान पूंछ तथा जननांग का टुकडा पाया गया तथा आरोपियों द्वारा स्वत: बरामद गौ मांस को गौ मांस होना बताये ।
दोनो आरोपियो के खिलाफ पुलिस छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनिय 2004 की धारा 5,6,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर , कार्रवाई की गई है।