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अनियमितता पाए जाने पर कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, चार दुकानों के उर्वरक विक्रय लाइसेंस 21 दिवस के लिए निलंबित

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जशपुर। खरीफ सीजन 2026 के प्रारंभ होते ही जिले में कृषि आदानों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी की जा रही है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) श्री एम.आर.भगत के द्वारा खरीफ पूर्व तैयारियों के तहत विभिन्न विकासखंडों में कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गईं, जिस पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

कार्रवाई के तहत मेसर्स अन्नु कृषि केन्द्र, कांसाबेल, मेसर्स अन्नु सीड्स कुनकुरी, मेसर्स मौसम बीज भंडार, कवई विकासखंड बगीचा तथा मेसर्स कृषि कल्प एग्रीकल्चर प्वाइंट, मुडाबहला विकासखंड पत्थलगांव के उर्वरक विक्रय लाइसेंस को उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 26 (A) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी

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