संतोष गुप्ता , जशपुर। आॅटोमोबाईल्स डीलर्स को अब तक बेचे गए बीएस-4 वाहनों के पंजीयन अप्रूएल की समस्त पेडिंग फाईल 29 फरवरी 2020 तक अनिवार्य रूप से जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश रावटे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 अप्रेल 2020 से बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है। उन्होंने कहा कि हमने सभी डीलर्स व खरीददारों से ऐसे वाहनों की समस्त पेडिंग फाईल 29 फरवरी तक प्रस्तुत करने को कहा है ताकि समय सीमा के भीतर ऐसे वाहनों को पंजीयन किया जा सके। जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन विक्रेताओं को भी बीएस-04 वाहनों के पंजीयन संबंधी पत्र भेजकर उन्हें बीएस-4 वाहनों की पेडिंग फाईल अनिवार्य रूप से 29 फरवरी तक प्रस्तुत करने को कहा है। किसी भी वाहन की विक्री के पश्चात् डीलर को 7 दिनों के भीतर पेपर जमा करना होता है। इसके बाद पेनाल्टी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रेल से बीएस-4 वाहनों को पंजीयन नहीं किया जाना है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी।